विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६ धारा २ : परिभाषाएं :
विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६ धारा २ : परिभाषाएं : इस अधिनियम में,- (a)१.(क) विदेशी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक नहीं है;) २.(***) (b)ख) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए आदेशों द्वारा विहित अभिप्रेत है; (c)ग) विनिर्दिष्ट से विहित प्राधिकारी…
