विदेशियों विषयक अधिनियम १९४६
धारा २ :
परिभाषाएं :
इस अधिनियम में,-
(a)१.(क) विदेशी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक नहीं है;)
२.(***)
(b)ख) विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए आदेशों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
(c)ग) विनिर्दिष्ट से विहित प्राधिकारी के निदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है।
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१. १९५७ के अधिनियम सं० ११ की धारा २ द्वारा (१९-१-१९५७ से) पूर्ववर्ती खण्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२. खण्ड (कक) का, जो विधि अनुकूलन आदेश, १९५० द्वारा अन्त:स्थापित किया गया था, १९५१ के अधिनियम सं० ३ की धारा तथा अनुसूची द्वारा लोप किया गया ।
