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खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम २००६ धारा ५० : ऐसे खाद्य का विक्रय करने के लिए शास्ति जो मांगी गई प्रकृति या तत्व या क्वालिटी का नहीं है : कोई व्यक्ति जो क्रेता को प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले किसी खाद्य का विक्रय करता है जो…
