Constitution अनुच्छेद ११३ : संसद् में प्राक्कलनों के संबध में प्रक्रिया ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ११३ : संसद् में प्राक्कलनों के संबध में प्रक्रिया । १) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे संसद् में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात…

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Constitution अनुच्छेद ११२ : वार्षिक वित्तीय विवरण ।

भारत का संविधान वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया : अनुच्छेद ११२ : वार्षिक वित्तीय विवरण । १)राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे…

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Constitution अनुच्छेद १११ : विधेयकों पर अनुमति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १११ : विधेयकों पर अनुमति । जब कोई विधेयक संसद् के सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता…

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Constitution अनुच्छेद ११० : धन विधेयक की परिभाषा ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ११० : धन विधेयक की परिभाषा । १) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं, अर्थात् :- क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार,…

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Constitution अनुच्छेद १०९ : धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०९ : धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया । १)धन विधेयक राज्य सभा में पुर:स्थापित नहीं किया जाएगा । २) धन विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेषित किया जाएगा…

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Constitution अनुच्छेद १०८ : कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०८ : कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक । १)यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को पारेषित किए जाने के पश्चात्, - क)दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है, या…

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Constitution अनुच्छेद १०७ : विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध ।

भारत का संविधान विधायी प्रक्रिया : अनुच्छेद १०७ : विधेयकों के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध । १) धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद १०९ और अनुच्छेद ११७ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई विधेयक संसद्…

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Constitution अनुच्छेद १०६ : सदस्यों के वेतन और भत्ते ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०६ : सदस्यों के वेतन और भत्ते । संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक…

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Constitution अनुच्छेद १०५ : संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि ।

भारत का संविधान संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां : अनुच्छेद १०५ : संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि । १)इस संविधान के उपबंधों और संसद् की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी…

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Constitution अनुच्छेद १०४ : अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०४ : अनुच्छेद ९९ के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। यदि संसद् के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद ९९ की…

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Constitution अनुच्छेद १०३ : सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०३ : १.(सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय । १) यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद १०२ के खंड (१) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं…

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Constitution अनुच्छेद १०२ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०२ : सदस्यता के लिए निरर्हताएं । १) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा - १.(क)यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे…

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Constitution अनुच्छेद १०१ : स्थानों का रिक्त होना ।

भारत का संविधान सदस्यों की निरर्हताएं : अनुच्छेद १०१ : स्थानों का रिक्त होना । १) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को…

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Constitution अनुच्छेद १०० : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०० : सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति । १)इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की सयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का…

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Constitution अनुच्छेद ९९ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।

भारत का संविधान कार्य संचालन अनुच्छेद ९९ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । संसद् के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए…

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Constitution अनुच्छेद ९८ : संसद् का सचिवालय ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ९८ : संसद् का सचिवालय । १)संसद् के प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृंद होगा : परन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संसद् के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन को…

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Constitution अनुच्छेद ९७ : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।

भारत का संविधान अनुच्छेद ९७ : सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। राज्य सभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद्, विधि द्वारा, नियत करे और जब…

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Constitution अनुच्छेद ९६ : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ९६ : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना । १) लोक सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष,…

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Constitution अनुच्छेद ९५ : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति।

भारत का संविधान अनुच्छेद ९५ : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। १)जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो…

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Constitution अनुच्छेद ९४ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ९४ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना । लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य- क) यदि लोक सभा का सदस्य नहीं रहता है तो…

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