Constitution अनुच्छेद १८८ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।

भारत का संविधान कार्य संचालन : अनुच्छेद १८८ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस…

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Constitution अनुच्छेद १८७ : राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८७ : राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय । १)राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगा : परंतु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान -मंडल की दशा में, इस खंड की किसी बात का यह अर्थ…

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Constitution अनुच्छेद १८६ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८६ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते । विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति को, ऐसे वेतन और भत्तों का जो राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नियत…

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Constitution अनुच्छेद १८५ : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८५ : जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना । १)विधान परिषद् की किसी बैठक में, जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति,…

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Constitution अनुच्छेद १८४ : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८४ : सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति । १)जब सभापति का पद रिक्त है तब उपसभापति, यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो…

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Constitution अनुच्छेद १८३ : सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८३ : सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना । विधान परिषद् के सभापति या उपसभापति के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य - क) यदि विधान परिषद् का सदस्य नहीं रहता है तो…

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Constitution अनुच्छेद १८२ : विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८२ : विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति । विधान परिषद् वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद् यथाशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना सभापति और उपसभापति चुनेगी और जब-जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है तब-तब परिषद् किसी अन्य…

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Constitution अनुच्छेद १८१ : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८१ : जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना । १)विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष,…

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Constitution अनुच्छेद १८० : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १८० : अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति । १)जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तो उपाध्यक्ष, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है…

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Constitution अनुच्छेद १७९ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७९ : अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना । विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य - क) यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो…

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Constitution अनुच्छेद १७८ : विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

भारत का संविधान राज्य के विधान - मंडल के अधिकारी : अनुच्छेद १७८ : विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष । प्रत्येक राज्य की विधान सभा, यथाशक्य शीघ्र, अपने दो सदस्यों का अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त…

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Constitution अनुच्छेद १७७ : सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७७ : सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार । प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में…

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Constitution अनुच्छेद १७६ : राज्यपाल का विशेष अभिभाषण ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७६ : राज्यपाल का विशेष अभिभाषण । (१) राज्यपाल, १.(विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में ) विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य…

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Constitution अनुच्छेद १७५ : सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७५ : सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार । १) राज्यपाल, विधान सभा में या विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधान- मंडल के किसी एक सदन में या…

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Constitution अनुच्छेद १७४ : राज्य के विधान -मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७४ : १.(राज्य के विधान -मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन । १) राज्यपाल, समय- समय पर, राज्य के विधान- मंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा,…

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Constitution अनुच्छेद १७३ : राज्य के विधान -मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७३ : राज्य के विधान -मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता । कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधान - मंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब - १.((क) वह भारत का नागरिक…

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Constitution अनुच्छेद १७२ : राज्यों के विधान -मंडलों की अवधि ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७२ : राज्यों के विधान -मंडलों की अवधि । १) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से १.(पांच वर्ष) तक बनी रहेगी, इससे अधिक…

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Constitution अनुच्छेद १७१ : विधान परिषदों की संरचना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७१ : विधान परिषदों की संरचना । १) विधान परिषद् वाले राज्य की विधान परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के १.(एक- तिहाई ) से अधिक नहीं होगी : परंतु किसी…

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Constitution अनुच्छेद १७०: विधान सभाओं की संरचना ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १७०: १.(विधान सभाओं की संरचना । १) अनुच्छेद ३३३ के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन- क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून सदस्यों…

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Constitution अनुच्छेद १६९ : राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १६९ : राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन । १)अनुच्छेद १६८ में किसी बात के होते हुए भी, संसद् विधि द्वारा किसी विधान परिषद् वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में, जिसमें विधान…

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