Constitution अनुच्छेद ८६ : सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार ।

भारत का संविधान अनुच्छेद ८६ : सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार । १)राष्ट्रपति, संसद् के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की…

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