Constitution अनुच्छेद १८८ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान ।

भारत का संविधान कार्य संचालन : अनुच्छेद १८८ : सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान । राज्य की विधान सभा या विधान परिषद् का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनुसूची में इस…

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