Bnss धारा ४६ : अनावश्यक अवरोध (रोक) न करना :
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ४६ : अनावश्यक अवरोध (रोक) न करना : गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध (नियंत्रित /रोक) न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है ।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ धारा ४६ : अनावश्यक अवरोध (रोक) न करना : गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध (नियंत्रित /रोक) न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है ।