Arms act धारा ८ : जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ८ : जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध : १) कोई भी व्यक्ति किसी १.(अग्न्यायुध या गोला बारुद) पर या अन्यथा दर्शित कोइ भी नाम, संख्यांक या अन्य पहचान-चिन्ह न तो मिटाएगा, न हटाएगा, न…

Continue ReadingArms act धारा ८ : जिन अग्न्यायुधों पर पहचान-चिन्ह न हों, उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध :

Arms act धारा ७ : प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय या प्रतिषेध :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ७ : प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय या प्रतिषेध : कोई भी व्यक्ति कोइ भी प्रतिषिद्ध आयुध या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद को तब तक न तो - (a)क) अर्जित करेगा, कब्ज…

Continue ReadingArms act धारा ७ : प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोलाबारुद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विक्रय या प्रतिषेध :

Arms act धारा ६ : गनों के नाल के छोट किए जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ६ : गनों के नाल के छोट किए जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति : कोई भी व्यक्ति अग्न्यायुध की नाल को छोटा या किसी नकली अग्न्यायुध को अग्न्यायुध में संपरिवर्तित १.(या आयुध नियम, २०१६…

Continue ReadingArms act धारा ६ : गनों के नाल के छोट किए जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति :

Arms act धारा ५ : आयुधों और गोलाबारुद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ५ : आयुधों और गोलाबारुद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति : १.(१) कोई भी व्यक्ति किसी भी अग्न्यायुध या ऐसे वर्ग या वर्णन के किन्हीं भी अन्य आयुधों का, जैसे विहित किए जाएं या किसी गोलाबारुद का तब तक-…

Continue ReadingArms act धारा ५ : आयुधों और गोलाबारुद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति :

Arms act धारा ४ : कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा ४ : कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति : यदि केन्द्रीय सरकाार की राय हो कि किसी क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन…

Continue ReadingArms act धारा ४ : कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति :

Arms act धारा ३ : अग्न्यायुधों और गोलाबारुद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति :

आयुध अधिनियम १९५९ अध्याय २ : आयुधों और गोलाबारुद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण, विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन : धारा ३ : अग्न्यायुधों और गोलाबारुद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति : १.(१) कोई भी व्यक्ति कोई अग्न्यायुध या गोलाबारुद तब तक न तो…

Continue ReadingArms act धारा ३ : अग्न्यायुधों और गोलाबारुद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति :

Arms act धारा २ : परिभाषाएं और निर्वचन :

आयुध अधिनियम १९५९ धारा २ : परिभाषाएं और निर्वचन : १) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, - (a)क) अपने व्याकरणिक रुपभेदों और सजातीय पदों सहित अर्जन के अन्तर्गत भाडे पर लेना, उधार लेना या दान के रुप में…

Continue ReadingArms act धारा २ : परिभाषाएं और निर्वचन :

Arms act धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

आयुध अधिनियम १९५९ १.(१९५९ का अधिनियम संख्यांक ५४) (२३ दिसम्बर १९५९) आयुधों और गोलाबारुद से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए आधिनियम. भारत गणराज्य के दसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :- अध्याय १ : प्रारम्भिक :…

Continue ReadingArms act धारा १ : संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :