Arms act धारा २९ : जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो, दंड :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा २९ : जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित से आयुध आदि क्रय करने के लिए या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो, दंड : जो कोई - (a)क) किसी अन्य व्यक्ति…