Rti act 2005 धारा ९ : कतिपय (कुछ) मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार :

सूचना का अधिकार अधिनियम २००५
धारा ९ :
कतिपय (कुछ) मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार :
धारा ८ के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा, जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा ।

Leave a Reply