घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
अध्याय ३ :
संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां और कर्तव्य :
धारा ४ :
संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन :
१) कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा ।
२) उपधारा (१) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा, सद्धाविक रुप दे दी जाने वाली जानकारी के लिए, सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा ।