Pwdva act 2005 धारा ३५ : सद्धावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा ३५ :
सद्धावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

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