Pwdva act 2005 धारा २४ : न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का नि:शुल्क दिया जाना :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा २४ :
न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का नि:शुल्क दिया जाना :
मजिस्ट्रेट, सभी मामलों में जहां उसने इस अधिनियम के अधीन कोई आदेश पारित किया है, वहां यह आदेश देगा कि ऐसे आदेश की एक प्रति नि:शुल्क आवेदन के पक्षकारों को, उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट के पास पहुंच की गई है और न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित किसी सेवा प्रदाता को और यदि किसी सेवा प्रदाता ने किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत किया है तो उस सेवा प्रदाता को दी जाएगी।

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