Pwdva act 2005 धारा १६ : कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना :

घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा १६ :
कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना :
यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे, तो वह इस अधिनियम के अधीन, कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित कर सकेगा ।

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