घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा १५ :
कल्याण विशेषज्ञ की सहायता :
इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति की, अधिमानत: किसी महिला की, चाहे वह व्यथित व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, सेवाएं प्राप्त कर सकेगा ।