Pocso act 2012 धारा १७ : दुष्प्रेरण के लिए दंड।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा १७ :
दुष्प्रेरण के लिए दंड।
जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।
स्पष्टीकरण :
कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

Leave a Reply