लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा ८ :
लैंगिक हमले के लिए दंड। :
जो कोई, लैंगिक हमला करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।