लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
ग.-लैंगिक हमला और उसके लिए दंड :
धारा ७ :
लैंगिक हमला। :
जो कोई, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को स्पर्श करता है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन का स्पर्श कराता है या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतग्र्रस्त होता है, लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है।