लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा ४ :
प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दंड :
१.(१))जो कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि २.(दस वर्ष) से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्भाने से भी दंडनीय होगा ।
३.(२) जो कोई सोलह से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।
३) उपधारा (१) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीडित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीडित को किया जाएगा ।)
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१. धारा ४ को ४(१) के रुप में २०१९ के धारा ३ द्वारा पुन:संख्यांकित किया गया । (१६-०८-२०१९ से)
२. सन २०१९ का २५ धारा ३ द्वारा सात वर्षे शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. सन २०१९ का २५ धारा ३ द्वारा अन्तस्थापित ।