लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा ४० :
विधिक काउन्सेल की सहायता लेने का बालक का अधिकार।
दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा ३०१ के परंतुक के अधीन रहते हुए बालक का कुटुंब या संरक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अपनी पसंद के विधिक काउंसेल की सहायता लेने लिए हकदार होंगे:
परंतु यदि बालक का कुटुंब या संरक्षक विधिक काउंसेल का व्यय वहन करने में असमर्थ है तो विधिक सेवा प्राधिकरण उसकी वकील उपलब्ध कराएगा।