लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा ३५ :
बालक के साक्ष्य को अभिलिखित और मामले का निपठारा करने के लिए अवधि।
१) बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के तीस दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा और विलंब के लिए कारण, यदि कोई हों, विशेष न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए जाएंगें।
२) विशेष न्यायालय, यथासंभव, अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा।