Pocso act 2012 धारा ३२ : विशेष लोक अभियोजक।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा ३२ :
विशेष लोक अभियोजक।
१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केवल इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मामलों का संचालन करने के लिए प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक की, नियुक्ति करेगी।
२) उपधारा (१) के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति केवल तभी पात्र होगा यदि उसने सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया हो।
३) इस धारा के अदीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा २ के खंड (प) के अर्थांतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा और उस संहिता के उपबंध तद्नुसार प्रभावी होंगे। (१९७४ का २)।

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