लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
धारा २१ :
मामले की रिपोर्ट करने या अभिलिखित करने में विफल रहने के लिए दंड।
१) कोई व्यक्ति जो धारा १९ की उपधारा (१) या धारा २० के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा या जो धारा १९ की उपधारा (२) के अधीन ऐसे अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
२) किसी कंपनी या किसी संस्था (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) का भारसाधक कोई व्यक्ति जो अपने नियंत्रणाधीन किसी अधीनस्थ के संबंध में धारा १९ की उपधारा (१) के अधीन किसी अपराध के किए जाने की रिपोर्ट करने में विफल रहेगा, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
३) जो कोई, बालक नहीं होते हुए, किसी बालक के विरूद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा या मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराएगा जिसके द्वारा ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीडतहो, वह ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।