लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
अनुसूची :
(धारा २ (ग) देखिए)
क) वायु सेना अधिनियम १९५० (१९५० का ४५);
ख) सेना अधिनियम १९५० (१९५० का ४६);
ग) असम राइफल्स अधिनियम २००६ (२००६ का ४७);
घ) बंबई होमगार्ड अधिनियम १९४७ (१९४७ का ३);
ङ) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम १९६८ (१९६८ का ४७);
च) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम १९६८ (१९६८ का ५०);
छ) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम १९४९ (१९४९ का ६६);
ज) तटरक्षक अधिनियम १९७८ (१९७८ का ३०);
झ) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम १९४६ (१९४६ का २५);
ञ) भारत – तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम १९९२ (१९९२ का ३५);
ट) नौसेना अधिनियम १९५७ (१९५७ का ६२);
ठ) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम २००८ (२००८ का ३४);
ड) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम १९८६ (१९८६ का ४७);
ढ) रेल संरक्षण बल अधिनियम १९५७ (१९५७ का २३);
ण) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम २००७ (२००७ का ५३);
त) विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम १९८८ (१९८८ का ३४);
थ) प्रादेशिक सेना अधिनियम १९४८ (१९४८ का ५६);
द) राज्य के सिविल बलों की सहायता करने के लिए और आंतरिक अशांति के दौरान दलों को नियोजित करने के लिए या अन्यथा जिनके अंतर्गत सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम १९५८ (१९५८ का २८) की धारा २ के खंड (क) में यथा परिभाषित सशस्त्र बल भी है, राज्य विधियों के अधीन गठित राज्य पुलिस बल (जिनके अंतर्गत सशस्त्र कांस्टेबुलरी भी है) ।