Phra 1993 धारा २६ : १.(राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्ते :

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा २६ :
१.(राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्ते :
अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं :
परन्तु अध्यक्ष या किसी सदस्य के वेतन और भत्तों में तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शतों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।)
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१. २००६ के अधिनियम सं० ४३ की धारा १६ द्वारा प्रतिस्थापित।

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