Phra 1993 धारा २५ : कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन :

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा २५ :
कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कृत्यों का निर्वहन :
(१) अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में हुई रिक्ति की दशा में, राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।
(२) जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है।

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