मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम १९९३
धारा १९ :
सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया :
(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए आयोग, सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय, निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा, अर्थात:-
(a)(क) आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा;
(b)(ख) रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात, आयोग, यथास्थिति, शिकायत के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा।
(२) केन्द्रीय सरकार, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को तीन मास के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे, सूचित करेगी।
(३) आयोग, केन्द्रीय सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर, उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।
(४) आयोग, उपधारा (३) के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति, अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा।