इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा १७ :
कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति :
१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्रीय सरकर राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों:
परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।
२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।
