Peca धारा १६ : सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण :

इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा १६ :
सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण :
केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया है या किया जाना आशयित है ।

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