इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा ९ :
अपराधों की अधिकारिता और विचारण :
१) धारा ४ या धारा ५ के अधीन किसी अपराध को करने वाले किसी भी व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किसी भी ऐसे स्थान में किया जाएगा, जहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचारण किए जाने के दायित्वाधीन है।
२) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्टड्ढेट के न्यायालय द्वारा किया जाएगा ।