Peca धारा ३ : परिभाषाए :

इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा ३ :
परिभाषाए :
इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(a)क) विज्ञापन से किसी प्रकाश, ध्वनि, धूम, गैस, मुद्रण, इलेक्ट्रानिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाईट या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी श्रवण या दृश्य प्रचार, प्रदर्शन या घोषणा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर, बीजक या अन्य दस्तावेज या युक्ति भी है;
(b)ख) प्राधिकृत अधिकारी से निम्नलिखित अभिप्रेत है-
एक) उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी पुलिस अधिकारी;
दो) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी अन्य अधिकारी;
(c)ग) वितरण के अंतर्गत नमूनों के माध्यम से वितरण भी है, चाहे वे मुफ्त हो या अन्यथा और वितरित करना पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;
(d)घ) इलेक्ट्रानिक सिगरेट से ऐसी एक इलेक्ट्रानिक युक्ति अभिप्रेत है, जो अंतःश्वसन के लिए वायुधुन्ध पैदा करने के लिए निकोटिन और महक सहित या उसके बिना किसी द्रव्य को गर्म करती है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक निकोटिन परिदान प्रणाली, हीट नोट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का और इस प्रकार की अन्य युक्तियां भी हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और किसी भी आकृति, आकार या रूप की हों किन्तु इसके अंतर्गत ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई भी उत्पाद नहीं आता है;
स्पष्टीकरण :
इस खंड के प्रयोजनों के लिए, द्रव्य पद के अंतर्गत कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम द्रव्य या कोई अन्य पदार्थ भी है, चाहे वह ठोस स्थिति में हो या द्रव के रूप में हो या गैस या वाष्प के रूप में हो;
(e)ङ) निर्यात से इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है;
(f)च) आयात से इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;
(g)छ) विनिर्माण से इलेक्ट्रानिक सिगरेट या उसके किसी भाग को बनाने या उनका संयोजन करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक सिगरेट या उसके किसी भाग के विनिर्माण के लिए आनुषंगिक या सहायक कोई भी उप-प्रक्रिया भी है;
(h)ज) अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
(i)झ) व्यक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं-
एक) कोई भी व्यष्टि या व्यष्टियों का समूह;
दो) कोई फर्म (चाहे रजिस्टड्ढीकृत हो या नहीं);
तीन) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब ;
चार) कोई न्यास;
पांच) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;
छह) कोई सहकारी सोसाइटी;
सात) कोई निगम या कंपनी या व्यष्टियों का निकाय; और
आठ) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती किसी उपखंड में नहीं आता हो;
(j)ञ) स्थान के अंतर्गत कोई भी गृह, कमरा, बाड़ा, स्थान, वाहन या उसकी प्रकार का क्षेत्र भी है;
(k)ट) उत्पादन के अंतर्गत इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित इलेक्ट्रानिक सिगरेट या उसके किसी भाग को बनाना या उसे संयोजित करना भी है।
(l)ठ) विक्रय से इसके व्याकरणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को माल की संपत्ति का कोई भी अंतरण अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत आनलाइन अंतरण भी है), चाहे नकद के बदले हो या प्रत्यय पर हो या विनिमय के माध्यम से हो तथा चाहे थोक विक्रय हो या खुदरा विक्रय हो और इसके अंतर्गत विक्रय के लिए करार और विक्रय का प्रस्ताव तथा विक्रय के लिए अभिदर्शन भी है।

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