इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम २०१९
जनता की अपहानि से सुरक्षा करने के लिए जन स्वास्थ्य के हित में इलेक्ट्रानिक सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का प्रतिषेध करने के लिए तथा उससे संबंधित उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
धारा १ :
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :
१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, २०१९ है।
२) यह १८ सितंबर, २०१९ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।