इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा १० :
अभिगृहीत स्टाक व्ययन का करने की शक्ति :
न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के समापन के पश्चात् और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिगृहीत स्टाक, इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का स्टाक है, तो ऐसे स्टाक का व्ययन दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के अध्याय ३४ में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।