Pcr act धारा १६क : १.(अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ का चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होना :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
धारा १६क :
१.(अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ का चौदह वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को लागू न होना :
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ (१९५८ का २०) के उपबन्ध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो चौदह वर्ष से अधिक आयु का है और इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का दोषी पाया जाता है।)
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१.१९७६ के अधिनियम सं० १०६ की धारा १८ द्वारा (१९-११-१९७६ मे) अन्त:स्थापित ।

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