सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
धारा १७ :
निरसन :
अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, जहां तक कि वे या उनमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में से कोई इस अधिनियम या उसमें अन्तर्विष्ट उपबंधों में से किसी के समान है या उसके विरुद्ध है, एतद्द्वारा निरसित की जाती है।