भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा २८ :
अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना :
इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसका अल्पीकरण करेंगे, और इसमें की कोई बात किसी लोक सेवक को किसी ऐसी कार्यवाही से छुट नहीं देगी जो, इस अधिनियम के अतिरिकत, उसके विरूध्द संस्थापित की जा सकती है ।