भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८
अध्याय १ :
प्रारंभिक :
धारा १ :
संक्षिप्त नाम और विस्तार :
(१९८८ का अधिनियम संख्यांक ४९ ) ( ९ सितंबर १९८८)
भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए अधिनियम भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
————–
१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९८८ है ।
२) इसका विस्तार १.(***) संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के बाहर भारत के समस्त नागरिकों को भी लागू है ।
———-
१. सन २०१९ का अधिनियम क्रमांक ३४ की धारा ९५ और पाचवी अनुसूची द्वारा (जम्मू- कश्मीर राज्य के सिवाय) शब्दों का लोप किया गया ।