भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
अध्याय ४क :
संपत्ति की कुर्की और समपहरण :
धारा १८क :
१.(दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश १९४४ के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना :
१) धन-शोधन निवारण अधिनियम २००२ में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश १९४४ के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन कुर्की, कुर्क की गई संपत्ति के प्रशासन और कुर्की के आदेश के निष्पादन या धन के अधिहरण या आपराधिक उपायों द्वारा उपाप्त की गई संपत्ति को लागू होेंगे ।
२) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश १९४४ के उपबंध इस उपांतरण के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिला न्यायाधीश के प्रति निर्देश का विशेष न्यायाधीश के प्रति निर्देश के रुप में अर्थान्वयन किया जाएगा ।)
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१. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा १३ द्वारा अध्याय ४ के पश्चात अंत:स्थापित ।