भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा १६ :
जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें :
जुर्माने की रकम नियत करने में न्यायालय, वहां जहां जुर्माने का दंड १.(धारा ७, या धारा ८ या धारा ९ या धारा १० या धारा ११ या धारा १३ की उपधारा (२) या धारा १४ या धारा १५) के अधीन अधिरोपित किया गया है उस रकम या संपत्ति के मूल्य का, यदि कोई हो,जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध करके अभिप्राप्त किया हो अथवा वहा जहा दोषसिध्दि धारा १३ की उपधारा (१) के २.(खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए है, उस खंड में निर्दिष्ट धन संबंधी साधन या संपत्ति का जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति समाधानप्रद लेखा-जोखा देने में असमर्थ है, ध्यान रखेगा ।
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१. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा १० द्वारा (धारा १३ की उपधारा (२) या धारा १४) शब्दां के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा १० द्वारा (खंड (ङ)) शब्दां के स्थान पर प्रतिस्थापित ।