Pca act 1988 धारा १२ : अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड :

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा १२ :
१.(अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड :
जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरुप किया गया हो अथवा नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि कम से कम तीन वर्ष तक की हो सकेगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा ।)
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१. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा ६ द्वारा प्रतिस्थापित ।
इस से पूर्व धारा निम्नलिखित नुसार थी ।
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धारा १२ :
धारा ७ या धारा ११ में परिभाषित अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड :
जो कोई धारा ७ या धारा ११ के अधीन दंडनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, चाहे वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया हो या नहीं, वह कारावास से, जिसकी अवधि १.(तीन वर्ष) से कम नहीं होगी किंतु १(सात वर्ष ) तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा ।
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१. २०१४ के अधिनियम सं. १ की धारा ५८ और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित ।

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