Pca act 1988 धारा ११ : लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से संबध्द व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, १.(असम्यक् लाभ) अभिप्राप्त करता है :

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम १९८८
धारा ११ :
लोक सेवक, जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्यवाही या कारबार से संबध्द व्यक्ति से, प्रतिफल के बिना, १.(असम्यक् लाभ) अभिप्राप्त करता है :
जो कोई सेवक होते हुए, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाही या कारबार से वह व्यक्ति संपृक्त रह चुका है, या है या उसका संपृक्त होना संभाव्य है, या स्वयं उसके या किसी ऐसे लोक सेवक के, जिसका वह अधीनस्थ है, २.(पदीय कृत्यों या लोक कर्तव्य) से वह व्यक्ति संपृक्त है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से यह जानते हुए हुए कि वह इस प्रकार संपृक्त व्यक्ति से हितबध्द है या नातेदारी रखता है, किसी १.(असम्यक् लाभ) को किसी प्रतिफल के बिना, या ऐसे प्रतिफल के लिए, जिसे वह जानता है, कि अपर्याप्त है, प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करेगा, २.(***) या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु पांच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, दंडित किया जाएगा ।
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१. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा ५ द्वारा (मूल्यवान चीज) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा ५ द्वारा (पदीय कृत्यों) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३. सन २०१८ का अधिनियम क्रमांक १६ की धारा ५ द्वारा (या प्रतिगृहीत करने को सहमत होगा ) शब्दों लोप किया गया ।

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