पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा १६ :
समिति का कर्मचारिवन्द :
केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हए, समिति अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए अपने को समर्थ बनाने के निमित्त उतने अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी जितने आवश्यक हों और ऐसे अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते अवधारित कर सकेगी ।
