पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा ८ :
बोर्ड की निधियां :
बोर्ड की निधियों में वे अनुदान जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर दिए गए हों और किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा उसे दिए गए अंशदान, संदान, अभिदान, वसीयत-सम्पत्ति, दान और इसी प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होंगी।