Pca act 1960 धारा ५ : बोर्ड का गठन :

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा ५ :
बोर्ड का गठन :
(१) बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात :-
(a)(क) भारत सरकार का वन महानिरीक्षक, पदेन ;
(b)(ख) भारत सरकार का पशुपालन आयुक्त, पदेन;
(ba)१.(खक) दो व्यक्ति, जो क्रमश: गृह और शिक्षा से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ;
(bb)(खख) एक व्यक्ति, जो भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड का प्रतिनिधित्व करेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
(bc)(खग) तीन व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार की राय में, पशु-कल्याण कार्य में सक्रिय रूप से लगे हैं या लगे रहे हैं और सुविख्यात लोकोपकारक हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;)
(c)(ग) एक व्यक्ति, जो पशु चिकित्सा व्यवसायियों के किसी ऐसे संगम का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और वह व्यक्ति विहित रीति से उस संगम द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;
(d)(घ) दो व्यक्ति, जो आधुनिक देशी चिकित्सा प्रणाली के व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;
(e)२.(ङ) एक-एक व्यक्ति, जो ऐसे दो नगर निगमों में से, जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करेगा, विहित रीति से उक्त निगमों में से प्रत्येक के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे;)
(f)(च) एक-एक व्यक्ति, जो उन तीनों संगठनों में से प्रत्येक का, जो पशु-कल्याण कार्यों में सक्रिय रूप से रुचि रखने बाले हों और जिनका, केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करेगा; और ये व्यक्ति विहित रीति से उक्त प्रत्येक संगठन द्वारा चुने जाएंगे;
(g)(छ) एक-एक व्यक्ति, जो उन तीनों सोसाइटियों में से प्रत्येक का, जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण करने के कार्य से संबंधित हों और जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधत्व होना चाहिए, प्रतिनिधित्व करेगा; और ये व्यक्ति विहित रीति से चुने जाएंगे; (ज) तीन व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
(h)(झ) छह संसद सदस्य, जिनमें से चार लोक सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और दो राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।
(i)(२) उपधारा (१) के खंड (क) ३.(या खंड (ख) या खंड (खक)) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति बोर्ड की किसी भी बैठक में हाजिर होने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिनियुक्त कर सकेगा।
४.(३) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों में से एक सदस्य को बोर्ड का अध्यक्ष और बोर्ड के एक अन्य सदस्य को बोर्ड का उपाध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी।)
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१.१९८२ के अधिनियम सं० २६ की धारा ५ द्वारा अंत:स्थापित।
२.१९८२ के अधिनियम सं० २६ की धारा ५ द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
३.१९८२ के अधिनियम सं० २६ की धारा ५ द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
४.१९८२ के अधिनियम सं० २६ की धारा ५ द्वारा उपधारा (३) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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