पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
अध्याय २ :
१.(भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड)
धारा ४ :
कल्याण बोर्ड की स्थापना :
(१) साधारणतया पशु-कल्याण के संवर्धन के लिए तथा विशिष्टतया अनावश्यक पीड़ा या यातना से पशुओं की संरक्षा करने के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, एक बोर्ड की स्थापना करेगी, जो २.(भारतीय पशु-कल्याण बोर्ड) कहलाएगा।
(२) बोर्ड शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उसे, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी और जो अपने नाम से वाद ला सकेगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा।
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१. १९८२ के अधिनियम सं० २६ की धारा ३ द्वारा पशु-कल्याण बोर्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित।
२. १९८२ के अधिनियम सं० २६ की धारा ४ द्वारा पशु-कल्याण बोर्ड के स्थान पर प्रतिस्थापित ।