Pca act 1960 धारा १५ : पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति :

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा १५ :
पशुओं पर प्रयोगों संबंधी नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति :
(१) यदि बोर्ड की सलाह पर किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो, वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक समिति का गठन कर सकेगी जिसमें उतने पदधारी और अशासकीय व्यक्ति होंगे जितने वह उस समिति में नियुक्त करना ठीक समझे।
(२) केन्द्रीय सरकार समिति के सदस्यों में से एक को उसका अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी।
(३) समिति को अपने कर्तव्यों के पालन के संबंध में अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी।
(४) समिति की निधियों में, उसे सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदान तथा किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए अंशदान, संदान, अभिदान, वसीयत-सम्पत्ति, दान और इसी प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित होंगी।

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