पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा १० :
विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति :
बोर्ड अपने कार्यों को सम्पन्न करने तथा अपने कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे विनियम बना सकेगा जैसे वह ठीक समझे।