Passports act धारा १ : संक्षिप्त नाम और विस्तार :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
(१९६७ का अधिनियम संख्यांक १५)
धारा १ :
संक्षिप्त नाम और विस्तार :
भारत के नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों के भारत से प्रस्थान करने का विनियमन करने के लिए पासपोर्ट और यात्रा-दस्तावेज जारी करने का और उनसे आनुषंगिक या सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम
भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
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(१) यह अधिनियम पासपोर्ट अधिनियम, १९६७ कहा जा सकेगा।
(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है और यह भारत के उन नागरिकों को भी लागू है जो भारत से बाहर हैं।

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