राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा ४ :
निरोध-आदेशों का निष्पादन :
निरोध-आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर उस रीति से किया जा सकेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में गिरफ्तारी के वारण्टों के निष्पादन के लिए उपबन्धित है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम १९८०
धारा ४ :
निरोध-आदेशों का निष्पादन :
निरोध-आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर उस रीति से किया जा सकेगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में गिरफ्तारी के वारण्टों के निष्पादन के लिए उपबन्धित है।